बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहन चलाना पड़ेगा भारी, पहली बार 3,000 और दूसरी बार 7,000 रुपये का जुर्माना

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E-Detection System for Vehicles : प्रदेश में अब सभी निजी और व्यावसायिक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) अनिवार्य कर दी गई है। बिना HSRP वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए ई-डिटेक्शन सिस्टम लागू किया जा रहा है। इस नए सिस्टम के तहत टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरों और अन्य तकनीकी उपकरणों के माध्यम से हर गाड़ी के दस्तावेजों की जांच होगी। यदि किसी वाहन पर HSRP नहीं लगी होगी, तो उसका चालान काटा जाएगा।

पहली बार पकड़े जाने पर वाहन मालिक को 3,000 रुपये और दूसरी बार पकड़े जाने पर 7,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। इसके अलावा, HSRP के बिना वाहनों से संबंधित कोई भी आधिकारिक कार्य नहीं किया जा सकेगा।

गौरतलब है कि वर्ष 2011-12 से ही सभी वाहनों में HSRP लगाना अनिवार्य किया गया था। यह विशेष गुणवत्ता वाले एल्यूमीनियम से बनी होती है, जिसमें एक लेजर कोड, स्थायी पहचान संख्या और पंजीकरण चिह्न होता है। इस प्लेट में रिफ्लेक्टिव शीट लगी होती है, जिससे कम रोशनी में भी वाहन की पहचान आसान होती है।

आरटीओ नालागढ़ के मदन शर्मा ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा लें। वाहन मालिक अपने संबंधित वाहन कंपनी के अधिकृत डीलर के पास जाकर निर्धारित शुल्क जमा करके यह प्लेट प्राप्त कर सकते हैं।